India | Reported by: भाषा, Edited by: आलोक कुमार ठाकुर |गुरुवार दिसम्बर 21, 2023 11:20 PM IST केंद्र सरकार ने नागरिकता अधिनियम 1955 की धारा 16 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान के हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई समुदाय के लोगों को भारतीय नागरिकता देने का अधिकार चुनिंदा जिलाधिकारियों को दिया है.