Pramukh Khabrein | Reported by: भाषा |मंगलवार दिसम्बर 28, 2021 06:44 AM IST विधेयक में धर्मांतरण कराने के दोषियों पर 25,000 रुपये के जुर्माने के साथ 3 से 5 साल तक की जेल का प्रावधान किया गया है, जबकि नाबालिगों, महिलाओं, अनुसूचित जाति / जनजाति के संदर्भ में प्रावधानों के उल्लंघन पर अपराधियों को 10 साल तक की कैद और कम से कम 50,000 रुपये के जुर्माने का प्रावधान किया गया है.