शिवराज सरकार "लव जिहाद" पर कानून लाएगी, यूपी के कानून जैसे कड़े प्रावधान
प्रकाशित: दिसम्बर 26, 2020 09:00 PM IST | अवधि: 3:23
Share
मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) की कैबिनेट ने लव जिहाद से जुड़े धार्मिक स्वतंत्रता विधेयक 2020 को अपनी मंजूरी दे दी. मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने कहा कि किसी को बहला-फुसलाकर, प्रलोभन या धमकाकर धर्म परिवर्तन का प्रयास मध्य प्रदेश में नहीं चलेगा. ऐसी शादी को शून्य माना जाएगा. नए कानून के तहत किसी भी तरह के जबरन धर्म परिवर्तन पर 1 से 5 साल तक की कैद और 25,000 रुपये तक का न्यूनतम जुर्माना का प्रावधान किया गया है लेकिन खास वर्ग (नाबालिग, महिला व SC/ST के सदस्यों) के मामले में यह दोगुनी होगी. यानी ऐसे मामले में न्यूनतम सजा 2 से 10 साल और न्यूनतम जुर्माना 50 हजार रुपये होगी. धर्मांतरण के लिए डीएम से इजाजत लेनी होगी. कांग्रेस का कहना है कि इस कानून के जरिये सरकार ऐसे कानून से लोगों को भ्रमित कर रही है.