Education | Written by: शांता कुमार |मंगलवार अक्टूबर 25, 2022 10:27 AM IST अदालत की एक अन्य बेंच ने 14 अक्टूबर को एक संबंधित आदेश में एक अंतरिम आदेश पारित किया था कि "जब 09-01-2022 को 30 प्रतिशत सीटें इन-सर्विस उम्मीदवारों के लिए आरक्षित थीं, तो इसे घटाकर 15 प्रतिशत करने का कोई औचित्य (justification) नहीं प्रतीत होता है."