Blogs | सुरन्या अय्यर |गुरुवार अप्रैल 4, 2019 02:11 PM IST क्या आप जानते हैं कि हमारे किशोर न्याय अधिनियम, 2015 (जुवेनाइल जस्टिस एक्ट या जेजे एक्ट) के तहत किसी भी बच्चे के माता-पिता को बाल कल्याण समिति (CWC) नामक पैनल 'अयोग्य' घोषित कर सकता है और बच्चे को अनिवार्य रूप से सरकारी संरक्षण में ले जा सकता है...