India | Reported by: अनुराग द्वारी, Edited by: सूर्यकांत पाठक |मंगलवार जुलाई 2, 2019 06:48 PM IST इंदौर में हाईकोर्ट ने शहर के उस जर्जर मकान को गिराने का रास्ता साफ कर दिया है जिसको लेकर विवाद होने पर बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय (Kailash Vijayvargiya) के बेटे और विधायक आकाश विजयवर्गीय (Akash Vijayvargiya) ने नगर निगम अधिकारी की बैट से पिटाई की थी. कोर्ट ने आज दिए अपने आदेश में कहा कि कोर्ट को गंजी कंपाउंड के मकान को गिराना कानूनी तौर पर कहीं गलत नहीं लग रहा, मगर जर्जर भवन को गिराने से पहले उसमें रह रहे किरायेदार के लिए दो दिन में ही नगर निगम रहने की अस्थायी वैकल्पिक व्यवस्था करे.