रवीश कुमार का प्राइम टाइम: कॉमेडियन मुनव्वर फारुकी और उनके दोस्त की जमानत याचिका खारिज

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  • प्रकाशित: जनवरी 28, 2021
मध्य प्रदेश हाईकोर्ट Madhya Pradesh High Court) की इंदौर बेंच ने बुधवार को कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी (Munawar Faruqi) और उनके दोस्त नलिन यादव की जमानत याचिका खारिज कर दी. मुनव्वर और उनके चार साथी 2 जनवरी को धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के आरोप में गिरफ्तार हुए थे. इंदौर के कैफे मोनरो में 1 जनवरी को उनका कार्यक्रम था जिसको लेकर इंदौर से बीजेपी विधायक और पूर्व मेयर मालिनी गौड़ के बेटे एकलव्य सिंह गौड़ ने शिकायत दर्ज कराई थी. हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि भाईचारे और सद्भावना का प्रचार करना हर नागरिक का संवैधानिक कर्तव्य है. कॉमेडियन पर आरोप है कि उन्होंने अपने शो के दौरान धार्मिक भावनाओं का मजाक उड़ाया था.

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