India | Reported by: आशीष भार्गव |गुरुवार दिसम्बर 15, 2022 02:52 PM IST सुनवाई के दौरान जमानत का विरोध करते हुए गुजरात सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा- ये महज पत्थरबाजी नहीं था, ये जघन्य अपराध था, क्योंकि जलती ट्रेन से लोगों को बाहर नहीं निकलने दिया गया.