India | Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: सूर्यकांत पाठक |सोमवार जुलाई 11, 2022 12:26 PM IST सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने सोमवार को कहा कि केंद्र पुर्तगाल को दिए गए अपने आश्वासन का सम्मान करने और 1993 के मुंबई विस्फोट मामले में गैंगस्टर अबू सलेम (Abu Salem) को रिहा करने के लिए बाध्य है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पुर्तगाल को दिए गए आश्वासन के मुताबिक केंद्र को 25 साल की सजा पूरी होने के बाद गैंगस्टर अबू सलेम को रिहा करना ही होगा. सलेम ने कहा था कि 2002 में उसके प्रत्यर्पण के लिए भारत की ओर से पुर्तगाल को दिए गए आश्वासन के अनुसार उसकी सजा 25 साल से अधिक नहीं हो सकती है.