मेघालय मंत्रिमंडल (Meghalaya Cabinet) के चार दशक पुराने कारखानों के नियमों में संशोधन को मंजूरी देने के बाद राज्य में महिला फैक्ट्री कर्मचारियों (Women Factory Workers) को अपने कार्यस्थल पर अब मुफ्त सैनिटरी नैपकिन (Free Sanitary Napkins) दिए जाएंगे. सरकारी प्रवक्ता ने बताया, कि 40 साल पुराने सेवा नियमों में संशोधन के बाद अब कारखानों के सभी श्रमिकों को व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण (पीपीई) प्रदान करना भी अनिवार्य बना दिया गया है.
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जेम्स पी. के. संगमा ने ‘पीटीआई-भाषा' से कहा, ‘‘ मुख्यमंत्री कोनराड संगमा (CM. Conrad Sangma) की अध्यक्षता में की गई मंत्रिमंडल की बैठक में विचार-विमर्श के बाद मेघालय फैक्ट्री कानून, 1980 के 25 और 78 (सी) नियम में संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई.''
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उन्होंने बताया, कि केन्द्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्रालय (Government of India Ministry of Labour & Employment) ने राज्य सरकार को फैक्ट्री एक्ट, 1948 के तहत महिला कामगारों को सैनिटरी नैपकिन और सभी को पीपीपी प्रदान करने के लिए पत्र लिखा था, जिसके बाद यह संशोधन किया गया.
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