UPSC Civil Services Exam: अगर एक जैसे हुए उम्मीदवारों के नंबर तो ऐसे डिसाइड की जाएगी रैंक, जानिए रिवाइज्ड नियम

UPSC Civil Services: दो या उससे अधिक उम्मीदवारों के एक जैसे अंक होने पर अब यूपीएससी इन नियमों को अप्लाई कर उम्मीदवारों की रैंक डिसाइड करेगा.

UPSC Civil Services Exam: अगर एक जैसे हुए उम्मीदवारों के नंबर तो ऐसे डिसाइड की जाएगी रैंक, जानिए रिवाइज्ड नियम

UPSC Civil Services: यूपीएससी ने रिवाइज्ड टाइ-ब्रेकिंग नियम जारी किए हैं.

नई दिल्ली:

UPSC Tie Principles 2020: संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) ने रिवाइज्ड टाइ-ब्रेकिंग नियम जारी किए हैं. जब भी दो उम्मीदवार एक जैसे अंक हासिल करते हैं तो आयोग टाइ-ब्रेकिंग नियम को अप्लाई कर रैंक डिसाइड करता है. UPSC ने सिविल सर्विसेज एग्जाम (UPSC Civil Services Exam), कंबाइंड मेडिकल सर्विस एग्जाम, CDS, NDA, CAPF (AC), CISF (LDCE), इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जाम और अन्य परीक्षाओं के लिए रिवाइज्ड टाइ-ब्रेकिंग नियम से संबंधित एक नोटिस ऑफिशियल वेबसाइट upsc.gov.in पर जारी किया है. 

आयोग ने सिविल सर्विसेज परीक्षा के लिए दो फिल्टर वाला टाइ-ब्रेकिंग नियम बनाया हैं. इस नियम के मुताबिक पहले अंक और अंक एक जैसे होने पर उम्र के हिसाब से रैंक डिसाइड की जाएगी. अगर दो या दो से अधिक उम्मीदवारों के एक जैसे अंक हैं तो उम्मीदवारों के कंपलसरी पेपर और पर्सनैलिटी टेस्ट के नंबर मिलाकर जिसके अंक ज्यादा होंगे उस उम्मीदवार की रैंक बेहतर (उच्च) होगी. 

लेकिन अगर दोनों उम्मीदवारों के कंपलसरी पेपर और पर्सनैलिटी टेस्ट के नंबर मिलाकर भी कुल अंक एक जैसे हैं तो उम्र के आधार पर रैकिंग डिसाइड की जाएगी. इस केस में जिस उम्मीदवार की उम्र ज्यादा होगी उसे बेहतर (उच्च) रैंक मिलेगी. बता दें कि 2018 तक एक तीसरा फिल्टर भी था जिसके अनुसार उपरोक्त दोनों फिल्टर से मामले नहीं हल हो पाने की स्थिति में सिर्फ कंपलसरी पेपर में अधिक अंक प्राप्त करने वाले उम्मीदवार को उच्च रैंक दी जाती थी.

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