स्वतंत्र, निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करेंगे : चंडीगढ़ मेयर चुनाव पर सुप्रीम कोर्ट

चंडीगढ़ के मेयर कुलदीप कुमार ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल करके कहा है कि चुनाव की तारीख 20 फरवरी होनी चाहिए. उन्होंने दलील दी है कि सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें 20 फरवरी को ही विजेता घोषित किया था. इसलिए वे एक साल के कार्यकाल के हकदार हैं.

विज्ञापन
Read Time: 2 mins
सुप्रीम कोर्ट

चंडीगढ़ मेयर चुनाव मामले में सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस बार हम चंडीगढ़ मेयर पद के लिए स्वतंत्र, निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करेंगे. SC ने 30 जनवरी को होने वाले मेयर चुनाव के लिए स्वतंत्र पर्यवेक्षक की नियुक्ति की इच्छा जताई. चंडीगढ़ UT के मुख्य सचिव और नगर आयुक्त को नोटिस जारी किया गया है.

हालांकि, अदालत ने चुनाव की तारीख 30 जनवरी से बदलने को इंकार किया है. जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि हम मूल चुनाव की तारीख के अनुसार चलेंगे, जिसे रद्द नहीं किया गया था. केवल नतीजों को रद्द किया गया था. अब मामले की सुनवाई 27 जनवरी को होगी.

चंडीगढ़ के मेयर कुलदीप कुमार ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल करके कहा है कि चुनाव की तारीख 20 फरवरी होनी चाहिए. उन्होंने दलील दी है कि सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें 20 फरवरी को ही विजेता घोषित किया था. इसलिए वे एक साल के कार्यकाल के हकदार हैं.

दरअसल, पिछले साल 20 फरवरी को  चंडीगढ़ मेयर चुनाव में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला आया था. सुप्रीम कोर्ट ने फिर से  मतों की गणना करने के आदेश दिए थे.  8 अमान्य करार बैलेट  मान्य करार दिए गए थे. ⁠बैलेट पेपर देखने और वीडियो देखने के बाद SC ने लिया फैसला. ⁠साथ ही रिटर्निंग अफसर अनिल मसीह को फटकार लगाते हुए कारण बताओ नोटिस भी जारी किया था.
 

Advertisement
Featured Video Of The Day
Sucherita Kukreti | West Bengal में राजनैतिक हिंसा पर बीच Debate Panelist में आर-पार! | Elections
Topics mentioned in this article