MP में ओबीसी आरक्षण को 14 से बढ़ाकर 27 फ़ीसदी करने पर रोक हटाने की याचिका पर SC का सुनवाई से इन्कार

जया ठाकुर ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर हाई कोर्ट की रोक हटाने की मांग की थी. याचिका में कहा गया था कि हाई कोर्ट के इस रोक के चलते पिछले 4 सालों में सरकारी नौकरियों में भर्तियां रुक गईं हैं.

विज्ञापन
Read Time: 5 mins
सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जताते हुए कहा कि अगर आप याचिका वापस नहीं लेते तो हम जुर्माना लगा देंगे.

मध्य प्रदेश में सरकारी नौकरियों में और शैक्षणिक संस्थानों में दाखिले के लिए ओबीसी आरक्षण को 14 फ़ीसदी से बढ़ाकर 27 फ़ीसदी किए जाने पर हाईकोर्ट द्वारा लगाई गई रोक को हटाने की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से इन्कार कर दिया है. कोर्ट ने याचिकाकर्ता जया ठाकुर से पूछा कि इस मामले में आप कैसे प्रभावित हैं?  सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जताते हुए कहा कि अगर आप याचिका वापस नहीं लेते तो हम जुर्माना लगा देंगे.

दरअसल, कमलनाथ सरकार के समय सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानो मे बढ़ाए गए ओबीसी आरक्षण के सरकार के फैसले पर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने रोक लगा रखी है. हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ याचिकाकर्ता जया ठाकुर ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर हाई कोर्ट की रोक हटाने की मांग की थी. याचिका में कहा गया था कि हाई कोर्ट के इस रोक के चलते पिछले 4 सालों में सरकारी नौकरियों में भर्तियां रुक गईं हैं.

यह भी पढ़ें-

मध्य प्रदेश के बाद अब महाराष्ट्र के भाजपा नेता ने शाहरुख खान की फिल्म "पठान" पर दी चेतावनी
अन्य देशों की तुलना में भारत में पेट्रोल की कीमतें सबसे कम : केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी
"2022 में रिकॉर्ड जजों की नियुक्तियां की गईं" : सुप्रीम कोर्ट की चिंता के बीच केंद्र सरकार का संसद में बयान

Featured Video Of The Day
Virat Kohli, Rohit Sharma क्यों IPL के सुपरस्टार होने के बावजूद बनी रहती है तकरार? | Cricket News