सुप्रीम कोर्ट ने औरंगाबाद शहर का नाम बदलकर 'छत्रपति संभाजीनगर' करने को चुनौती देने वाली जनहित याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया है. नाम बदले जाने के खिलाफ दाखिल याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया.
महाराष्ट्र सरकार की तरफ से कहा गया कि सोमवार को बॉम्बे हाईकोर्ट इस मामले पर सुनवाई करने वाला है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बॉम्बे हाईकोर्ट की सुनवाई में हम हस्तक्षेप नहीं करेंगे.
गौरतलब है कि महाराष्ट्र के तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की कैबिनेट ने औरंगाबाद शहर का नाम 'संभाजीनगर' और उस्मानाबाद शहर का नाम 'धाराशिव' रखने की मंज़ूरी दी थी.
औरंगाबाद का नाम मुग़ल बादशाह औरंगज़ेब के नाम पर उस वक्त रखा गया था, जब वह इस क्षेत्र का गवर्नर हुआ करता था. शिवसेना इस शहर का नाम बदले जाने की मांग लम्बे अरसे से करती आ रही थी. औरंगाबाद का नाम बदलकर संभाजीनगर किया गया, जो छत्रपति शिवाजी महाराज के सबसे बड़े पुत्र थे. गौरतलब है कि शिवसेना का नाम भी छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम पर ही रखा गया है.