पंजाबः शराब पीकर गाड़ी चलाते पकड़ा तो करना पड़ सकता है रक्तदान 

राज्य सरकार द्वारा जारी ट्रैफिक के नए नियमों के तहत आर्थिक जुर्माना लगाने और लाइसेंस के अस्थायी निलंबन का भी प्रावधान है. पहली बार दोषी पाए जाने के बाद आर्थिक जुर्माना बढ़ाया जाएगा, लेकिन सामुदायिक सेवाएं वही रहेंगी. 

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चंडीगढ़:

पंजाब (Punjab) में निर्धारित गति से तेज वाहन चलाने या फिर शराब पीकर या नशीली दवाओं का सेवन कर वाहन चलाने पर सजा के तौर पर अब अस्पताल में सामुदायिक सेवा या रक्तदान करना होगा. इसके अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा जारी ट्रैफिक के नए नियमों के तहत आर्थिक जुर्माना लगाने और लाइसेंस के अस्थायी निलंबन का भी प्रावधान है. पहली बार दोषी पाए जाने के बाद आर्थिक जुर्माना बढ़ाया जाएगा, लेकिन सामुदायिक सेवाएं वही रहेंगी. 

गति सीमा से अधिक वाहन चलाने पर पहली बार पकड़े जाने पर 1,000 रुपये का जुर्माना और तीन महीने के लिए वाहन चालक का लाइसेंस निलंबित किया जाएगा. वहीं नशे में गाड़ी चलाने पर समान अवधि के लिए लाइसेंस निलंबन के अलावा 5,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा. 

इसके बाद के अपराधों के लिए ओवरस्पीडिंग पर 2,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा और फिर से तीन महीने के लिए लाइसेंस निलंबित किया जताएगा. वहीं नशे में गाड़ी चलाने पर निलंबन के अलावा इस बार 10,000 रुपये का लगाया जाएगा. 

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साथ ही अपराधियों को परिवहन प्राधिकरण द्वारा एक रिफ्रेशर कोर्स भी करना होगा और प्रत्येक अपराध के लिए पास के स्कूल में कम से कम दो घंटे के लिए 9वीं से 12वीं कक्षा के कम से कम 20 छात्रों को पढ़ाना होगा. फिर उन्हें एक नोडल अधिकारी द्वारा एक प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा जो कि जुर्माने के भुगतान के समय अधिकारियों द्वारा सत्यापित किया जाएगा.

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इसके अलावा अपराधियों को नजदीकी अस्पताल में कम से कम दो घंटे सामुदायिक सेवा करनी होगी या नजदीकी ब्लड बैंक में कम से कम एक यूनिट रक्तदान करना होगा.

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ट्रैफिक से जुड़े सभी अपराधों में कुछ मौद्रिक जुर्माना और तीन महीने के लिए लाइसेंस का निलंबन होगा. 

अन्य अपराधों के लिए आर्थिक इस प्रकार हैः पहली बार लाल बत्ती पार करने पर 1,000 रुपये और बाद के अपराधों के लिए 2,000 रुपये देने होंगे. वहीं गाड़ी चलाते समय मोबाइल फोन का उपयोग करने के लिए पहली बार 5,000 और इसके बाद के अपराधों के लिए 10,000 रुपये देने होंगे. वहीं ओवरलोड के लिए 20,000 रुपये और प्रत्येक अतिरिक्त टन के लिए 2,000 रुपये चुकाने होंगे. वहीं अगली बार 40,000 रुपये और 2,000 रुपये प्रति अतिरिक्त टन के चुकाने होंगे. वहीं दोपहिया वाहनों पर दो से अधिक व्यक्तियों की सवारी पर 1,000 रुपये और उसके बाद के अपराध पर 2,000 रुपये देने होंगे. 

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