दिल्ली-NCR में 15 साल पुरानी वाहनों के मालिकों को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है. फिलहाल इन पर एक्शन नहीं होगा. सुप्रीम कोर्ट की तीन न्यायाधीशों की बेंच ने केंद्र सरकार से चार हफ्तों में इस मामले में जवाब मांगा है. केंद्र सरकार के साथ ही इस मामले में ट्रांसपोर्ट मंत्रालय और दिल्ली सरकार को नोटिस जारी किया गया है.