चुनाव आयोग की स्वायत्तता का मामला, SC ने केंद्र को जारी किया नोटिस

चुनाव आयोग की स्वायत्तता के मामले में सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने केंद्र सरकार, वित्त मंत्रालय, कानून मंत्रालय को नोटिस जारी किया है.

विज्ञापन
Read Time: 5 mins
सुप्रीम कोर्ट
नई दिल्ली:

चुनाव आयोग की स्वायत्तता के मामले में सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने केंद्र सरकार, वित्त मंत्रालय, कानून मंत्रालय को नोटिस जारी किया है. सुप्रीम कोर्ट 17 नवंबर को मामले की सुनवाई करेगा. सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल कर मांग की गई है कि तीनों आयुक्तों को समान अधिकार मिले, यानी CEC के अधिकार बाकी दोनों को भी हों. जरूरत पड़ने पर आयुक्तों को भी हटाने के लिए महाभियोग की प्रक्रिया अपनाई जाए और परमानेंट स्वतंत्र सचिवालय हो.

याचिका में कहा गया है कि मुख्य निवार्चन आयुक्तों और निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति के लिए निष्पक्ष और पारदर्शी प्रक्रिया होनी चाहिए. याचिका में हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए स्वतंत्र प्रक्रिया का हवाला देते हुए कहा कि भारत निर्वाचन आयोग में मुख्य निर्वाचन आयुक्तों और निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति के लिए भी ऐसी ही प्रक्रिया होनी चाहिए.

साथ ही उनके लिए सचिवालय हो और लोकसभा राज्यसभा की तर्ज पर फंड हो. चुनाव आयुक्तों को हटाने की प्रक्रिया भी मुख्य चुनाव आयुक्त की तरह हो. CEC को सिर्फ महाभियोग के जरिए हटाया जा सकता है.

ये भी पढ़ें:- 
PHOTOS: 1,000 साल पुराने 26 मंदिर, 1,500 साल पुरानी गुफाएं - MP के बांधवगढ़ में ASI की बड़ी खोज
VIDEO: घायल बच्चे को देख रोने लगीं IAS रोशन जैकब, लखीमपुर बस हादसे के पीड़ितों से मिलने पहुंची थीं अस्पताल

विकराल रूप में तब्दील हुआ 'इयान', फ्लोरिडा में मचाई तबाही | पढ़ें

Featured Video Of The Day
Top Headlines: BSF Soldiers Returns From Pakistan | Operation Sindoor |PM Modi | India Pakistan News