लखीमपुर खीरी मामला: आशीष मिश्रा की जमानत रद्द करने की याचिका पर कल होगी SC में सुनवाई

Lakhimpur Kheri Case: लखीमपुर खीरी मामले में सुप्रीम कोर्ट बुधवार को सुनवाई करेगा. ये सुनवाई तीन जजों की स्पेशल बेंच द्वारा की जाएगी.

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पीड़ित किसानों ने सुप्रीम कोर्ट से मिश्रा की जमानत रद्द करने की मांग की है.
नई दिल्ली:

Lakhimpur Kheri Case: लखीमपुर खीरी मामले में सुप्रीम कोर्ट बुधवार को सुनवाई करेगा. ये सुनवाई तीन जजों की स्पेशल बेंच द्वारा की जाएगी. इस दौरान केंद्रीय राज्यमंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे आशीष मिश्रा (Ashish Mishra) की जमानत के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई की जाएगी. दरअसल पीड़ित किसानों ने मिश्रा की जमानत रद्द करने की मांग की है. याचिकाकर्ताओं ने अदालत को गवाह पर हमले और बीजेपी की जीत पर धमकी देने की जानकारी दी है. सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान प्रशांत भूषण ने दलील दी कि आशीष मिश्रा की जमानत होने के बाद एक अहम गवाह पर हमला किया गया. जिन्होंने हमला किया, उन्होंने ये धमकी दी कि अब बीजेपी चुनाव जीत गई है. तो तुम्हारा ध्यान रखेंगे.  इस दलील के बाद CJI एनवी रमण ने कहा कि हम उचित बेंच का गठन करेंगे और बुधवार को सुनवाई करेंगे. राज्य के वकील को भी बता दें.

चार मार्च को सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता को कहा था कि वो इलाहाबाद हाईकोर्ट को सूचित करे कि सुप्रीम कोर्ट ने मामले को जब्त कर लिया है. दरअसल किसानों के पीड़ित परिवार भी सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं और केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे आशीष मिश्रा को जमानत देने को चुनौती दी है. इन्होंने इलाहाबाद हाईकोर्ट के जमानत देने के फैसले को चुनौती दी है. वकील प्रशांत भूषण के माध्यम से दायर याचिका में कहा गया है कि परिवार के सदस्यों को सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने के लिए मजबूर किया गया है. क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील दायर करने में विफल रही है. याचिका में ये भी कहा गया है कि पीड़ितों को संबंधित सामग्री को हाईकोर्ट के संज्ञान में लाने से रोका गया क्योंकि उनके वकील 18 जनवरी, 2022 को जमानत मामले की सुनवाई से अलग हो गए थे. 

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