अपने हलफनामे में हिंदू पक्ष ने कहा कि मुस्लिम पक्ष की याचिका सुनवाई योग्य नहीं है
नई दिल्ली: ज्ञानवापी मस्जिद सर्वे मामले में हिंदू पक्ष ने गुरुवर को सुप्रीम कोर्ट में अपना जवाब दाखिल किया. साथ ही मस्जिद कमेटी की याचिका खारिज करने की मांग की. अब आज इस मामले में सुनवाई होगी. अपने हलफनामे में हिंदू पक्ष ने कहा कि मुस्लिम पक्ष की याचिका सुनवाई योग्य नहीं है. ऐसे में उसे खारिज कर दिया जाना चाहिए. औरंगजेब ने संप्रभु की हैसियत से मंदिर गिराने का आदेश पारित किया था. ये जमीन किसी मुसलमान की नहीं है और न ही मुस्लिमों की संस्था या वक्फ बोर्ड की है. पूजा करने वाले पहले से ही मस्जिद के भीतर देवताओं की पूजा कर रहे हैं.