ज्ञानवापी मामले में सुनवाई टली, सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष से जवाब दाखिल करने के लिए कहा

चीफ जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ ,जस्टिस पी एस नरसिम्हा और जस्टिस मनोज मिश्र की बेंच ने कहा कि याचिका पर मुस्लिम पक्ष के जवाब का इंतजार है.

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सुप्रीम कोर्ट ने पिछली सुनवाई में इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले पर अंतरिम रोक लगा दी थी. 
नई दिल्‍ली:

सुप्रीम कोर्ट में ज्ञानवापी मामले की सुनवाई टल गई है. सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष से हिंदू पक्ष द्वारा दाखिल जवाब पर अपना पक्ष रखने के लिए कहा है. अगले आदेश तक कथित शिवलिंग के आसपास की सुरक्षा बनी रहेगी. साथ ही सुप्रीम कोर्ट के आदेश से लगी अंतरिम रोक जारी रहेगी. बता दें कि एक दिन पहले ही कथित शिवलिंग की वैज्ञानिक पद्धति से जांच कराने के मामले में हिंदू पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया था.

ज्ञानवापी में मिले कथित शिवलिंग का साइंटिफिक सर्वे कराने के हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ मुस्लिम पक्ष की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई टाल दी है. 

चीफ जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ ,जस्टिस पी एस नरसिम्हा और जस्टिस मनोज मिश्र की बेंच ने कहा कि याचिका पर मुस्लिम पक्ष के जवाब का इंतजार है.

पिछली सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले पर अंतरिम रोक लगा दी थी. 

हिंदू पक्ष की ओर से हलफनामे में कहा गया कि मुस्लिम पक्ष द्वारा शिवलिंगम को 'फव्वारा' कहकर अपमानित किया जा रहा है, जबकि शिवलिंगम न केवल भारत में बल्कि दुनिया भर में हिंदुओं के लिए आस्था और पूजा का विषय है. इसलिए उन्हें देवता की पूजा करने का मौलिक अधिकार है. 

साथ ही हिंदू पक्ष ने अपने हलफनामे में कहा था कि पिछले साल 16 मई को मिली संरचना एक फव्वारा है या शिवलिंग, इसके लिए विशेषज्ञ की राय की आवश्यकता है. हिंदू पक्ष ने कहा कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के विशेषज्ञों के एक पैनल द्वारा सील किए गए क्षेत्र का स्पॉट निरीक्षण किया जाना चाहिए. 

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