ज्ञानवापी मामले में इलाहाबाद HC के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में दी गई चुनौती

हाईकोर्ट ने इस जनहित याचिका को खारिज कर दिया तो सभी 7 याचिकाकर्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि योग्यता के आधार पर याचिका को खारिज करने में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गलती की है.

विज्ञापन
Read Time: 6 mins
ज्ञानवापी मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है
नई दिल्‍ली:

Gyanvapi case: ज्ञानवापी मामल में इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है. ज्ञानवापी परिसर में मिली संरचना की प्रकृति का अध्ययन करने के लिए हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के वर्तमान / सेवानिवृत्त जज की अध्यक्षता में एक समिति / आयोग की नियुक्ति की मांग की याचिका को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया था. गौरतलब है कि जून 2022 में इलाहाबाद हाईकोर्ट के समक्ष जनहित याचिका दायर की गई थी, जिसमें यह पता लगाने के लिए एक पैनल का गठन करने निर्देश देने की मांग की गई थी कि क्या मस्जिद के अंदर पाई गई संरचना शिवलिंग है, जैसा हिंदुओं द्वारा दावा किया गया  है या  यह एक फव्वारा है, जैसा कुछ मुसलमानों ने दावा किया है.  

हाईकोर्ट ने इस जनहित याचिका को खारिज कर दिया तो सभी 7 याचिकाकर्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि योग्यता के आधार पर याचिका को खारिज करने में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गलती की है.

गौरतलब है कि कोर्ट के आदेश पर मस्जिद में हुई सर्वे के दौरान वजू खाने में शिवलिंग जैसी आकृति मिली है. हालांकि, मुस्लिम पक्ष ने उसे फव्वारा बताया है. ऐसे में दोनों पक्षों के बीच विवाद न हो इसलिए कोर्ट ने उक्त स्थल को सील करने का आदेश दिया है. साथ ही इस कारण मुस्लिम पक्ष को कोई दिक्कत ना हो, इसका भी ध्यान रखने को कहा है.

* "आपके वन-लाइनर्स विन-लाइनर्स होते हैं..." : वेंकैया नायडू की विदाई पर बोले PM मोदी
* बिहार में BJP-JDU गठबंधन टूटने की कगार पर, इन दलों के साथ सरकार बना सकते हैं नीतीश : सूत्र
* राजस्थान : सीकर के खाटू श्यामजी मंदिर में भगदड़, तीन महिलाओं की मौत, कई घायल

"बड़ी जिम्मेदारियों में लगन से किया काम"; राज्यसभा से वेंकैया नायडू की विदाई पर बोले पीएम

Featured Video Of The Day
Rohini Acharya Controversy: रोहिणी और तेजस्वी के बीच आखिर क्या हुआ? | Bharat Ki Baat Batata Hoon
Topics mentioned in this article