पूर्व अग्निवीरों को केंद्रीय सुरक्षा बलों में 10 फीसदी सैद्धांतिक आरक्षण मिलेगा

राज्यसभा सांसद सुशील कुमार मोदी (Sushil Kumar Modi) के एक प्रश्न के उत्तर में गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय (Nityanand Rai) ने बताया कि पूर्व अग्निवीरों के लिए केंद्रीय सशस्त्र पुलिसबलों और असम राइफल्स में कॉन्स्टेबल (सामान्य ड्यूटी) एवं राइफल मैन के पद की भर्ती में 10 फीसदी रिक्तियां आरक्षित करने के लिए सैद्धांतिक सहमति दी गई है.

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नई दिल्ली:

केंद्र सरकार (Central government) ने पूर्व अग्निवीरों (Ex-Agniveer) को आरक्षण देने के लिए एक बार फिर भरोसा दिया है. राज्यसभा में एक सवाल के जवाब में सरकार ने कहा है कि पूर्व अग्निवीरों को केंद्रीय सुरक्षा बलों में 10 फीसदी आरक्षण पर सैद्धांतिक मिलेगा. राज्यसभा सांसद सुशील कुमार मोदी (Sushil Kumar Modi) के एक प्रश्न के उत्तर में गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय (Nityanand Rai) ने बताया कि पूर्व अग्निवीरों के लिए केंद्रीय सशस्त्र पुलिसबलों और असम राइफल्स में कॉन्स्टेबल (सामान्य ड्यूटी) एवं राइफल मैन के पद की भर्ती में 10 फीसदी रिक्तियां आरक्षित करने के लिए सैद्धांतिक सहमति दी गई है. साथ ही अग्निवीरों को केंद्रीय सुरक्षा बल में भर्ती की आयु सीमा में ढील और शारीरिक दक्षता परीक्षा से छूट भी दी जाएगी.

एक अन्य प्रश्न के उत्तर में गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने बताया कि पूर्व अग्निवीरों की भर्ती के लिए न्यूनतम ऊंचाई मानदंड में उनकी संबंधित श्रेणी यथा सामान्य, अनुसूचित जनजाति, वामपंथी उग्रवाद प्रभावित जिलों के एसटी अभ्यर्थी आदि के अनुसार ढील दी जाएगी. अग्निवीरों को केंद्रीय सुरक्षा बल में भर्ती में आरक्षण के प्रावधानों में छूट देने के मुद्दे पर सरकार ने बताया कि रक्षा बलों में चार साल की अवधि पूरी करने के बाद, जब पूर्व अग्निवीरों का पहला बैच भर्ती के लिए उपलब्ध होगा, तो उन्हें (पूर्व अग्निवीरों को) आरक्षण के प्रावधान के अनुरूप 10 फीसदी होरिजेंटल (तथा अनुसूचित जाति/ जनजाति/ पिछड़ा वर्ग) आरक्षण देने का निर्णय लिया गया है.

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