दिल्ली शराब नीति केस: केजरीवाल के बाद अब के कविता को मिला ED का नोटिस, 16 जनवरी को पूछताछ के लिए बुलाया

दिल्ली के शराब नीति केस में आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह और मनीष सिसोदिया पहले से ही जेल में हैं. दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को ईडी पूछताछ के लिए चार बार नोटिस भेज चुकी है. अब केसीआर की बेटी और बीआरएस नेता के कविता को नोटिस भेजा गया है.

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के कविता से आखिरी बार सितंबर और मार्च 2023 में पूछताछ की गई थी.
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  • दिल्ली के शराब नीति केस में केजरीवाल को मिला 4 नोटिस
  • के कविता से दो बार हो चुकी है पूछताछ
  • इसी केस में जेल में हैं सिसोदिया और संजय सिंह
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नई दिल्ली:

दिल्ली के शराब नीति केस में तेलंगाना के पूर्व सीएम केसीआर की बेटी के. कविता प्रवर्तन निदेशालय (Directorate of Enforcement) के रडार पर आ गई हैं. ईडी ने सोमवार को कविता (Kalvakuntla Kavitha )को पूछताछ के लिए नोटिस भेजा है. उन्हें पूछताछ के लिए 16 जनवरी को ईडी के ऑफिस बुलाया गया है. दिल्ली के शराब नीति केस (Delhi Excise Policy Scam Case) में कविता से आखिरी बार सितंबर और मार्च 2023 में पूछताछ की गई थी.

दिल्ली के शराब नीति केस में आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह और मनीष सिसोदिया पहले से ही जेल में हैं. दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को ईडी पूछताछ के लिए चार बार नोटिस भेज चुकी है. ईडी ने 13 जनवरी को केजरीवाल को नोटिस भेजा था. केजरीवाल ने ईडी की किसी भी नोटिस का जवाब नहीं दिया है. केजरीवाल से सीबीआई ने बीते साल अप्रैल में पूछताछ की थी.

कविता पर क्या है आरोप?
दिल्ली शराब नीति केस की जांच कर रही ईडी और सीबीआई को शक है कि 'साउथ ग्रुप' कहे जाने वाले एक समूह ने कथित तौर पर शराब नीति को तैयार करने के लिए आप को 100 करोड़ रुपये का पेमेंट किया था. जांच एजेंसी ईडी ने के कविता पर मोबाइल फोन से ट्रांजेक्शन के डिजिटल सबूत नष्ट करने का आरोप भी लगाया है. हालांकि, के कविता और आप ने जांच एजेंसियों के आरोपों को सिरे से खारिज किया है.

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के कविता ने सोमवार को जारी किए गए ईडी के नोटिस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है. इससे पहले बीते साल सितंबर में जारी ईडी के नोटिस पर कविता ने कहा था कि एजेंसी की कार्रवाई उन्हें डराने-धमकाने की कोशिश है. उन्होंने ये भी दावा किया था कि समन तेलंगाना चुनाव को ध्यान में रखते हुए जारी किए गए थे. तेलंगाना में 30 नवंबर 2023 को विधानसभा के चुनाव हुए थे.

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