खास बातें
- सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हलफनामे में सरकार ने कहा है कि क़ायदे-कानूनों के हिसाब से थॉमस सीवीसी पद के लिए पूरी तरह से काबिल हैं।
नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने अदालत में केंद्रीय सतर्कता आयुक्त पीजे थॉमस की नियुक्ति को सही ठहराया है। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट मे एक हलफ़नामा देकर कहा कि थॉमस एक काबिल और ईमानदार अफसर हैं। सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हलफनामे में सरकार ने कहा है कि क़ायदे कानूनों के हिसाब से थॉमस सीवीसी पद के लिए पूरी तरह से काबिल हैं। हलफनामे में यह भी कहा गया कि साल 2007 में तत्कालीन सीवीसी ने पामोलिन मामले पर पूरा विचार किया और उन्हें क्लीनचिट दे दी गई थी।