क्राउड फंडिंग दुरुपयोग मामला : सुप्रीम कोर्ट से TMC नेता साकेत गोखले को मिली जमानत

सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस विक्रम नाथ की पीठ ने यह देखते हुए जमानत दे दी कि वह लगभग 108 दिनों से हिरासत में हैं.

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सुप्रीम कोर्ट ने यह देखते हुए जमानत दी कि साकेत गोखले 108 दिनों से हिरासत में हैं. (फाइल)
नई दिल्‍ली:

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) से क्राउड फंडिंग के दुरुपयोग के आरोप में गिरफ्तार टीएमसी नेता साकेत गोखले (Saket Gokhale) को जमानत मिल गई है. सुप्रीम कोर्ट ने जमानत देते हुए कहा कि चार्जशीट दाखिल हो चुकी है, इसलिए हम जमानत देने के इच्‍छुक हैं. गुजरात हाईकोर्ट के जमानत देने से इनकार के बाद साकेत गोखले सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे. दरअसल, तृणमूल कांग्रेस के प्रवक्‍ता साकेत गोखले को क्राउड फंडिंग के माध्‍यम से एकत्रित धन के कथित दुरुपयोग से संबंधित एक मामले में गिरफ्तार किया गया है. 

सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस विक्रम नाथ की पीठ ने यह देखते हुए जमानत दे दी कि वह लगभग 108 दिनों से हिरासत में हैं. साकेत गोखले के खिलाफ आरोप है कि उन्होंने क्राउडफंडिंग प्लेटफॉर्म 'हमारा लोकतंत्र' के माध्यम से 1,700 से अधिक लोगों से 72 लाख रुपये से अधिक एकत्र किए और उस पैसे का इस्तेमाल अपने निजी उपयोग के लिए किया और इस तरह धन का दुरुपयोग किया. 

इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 28 मार्च को गुजरात सरकार को नोटिस जारी कर दो हफ्ते में जवाब मांगा था. जस्टिस बी आर गवई और जस्टिस विक्रम नाथ की बेंच ने यह नोटिस जारी किया था. 

इससे पहले, गुजरात हाईकोर्ट ने गोखले को जमानत देने से इनकार कर दिया था. जस्टिस समीर दवे की एकल न्यायाधीश पीठ ने 23 जनवरी को कहा था कि गोखले के खिलाफ आरोप गंभीर हैं और पुलिस ने अभी तक इस मामले में चार्जशीट दायर नहीं की है. गुजरात हाईकोर्ट के जमानत देने से इनकार करने के बाद गोखले ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी. 

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