लाभ के पद मामले में निर्वाचन आयोग से राज्यपाल के अनुरोध की प्रति मांगी है : हेमंत सोरेन

सोरेन ने कहा, ‘‘मैंने लाभ के पद के मामले में अपने वकील के माध्यम से राज्यपाल रमेश बैस के ‘दूसरी राय’ के अनुरोध की एक प्रति निर्वाचन आयोग से मांगी है.

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भाजपा ने लाभ के पद के मामले में सोरेन को विधानसभा से अयोग्य ठहराने की याचिका दाखिल की थी, (फाइल)
रांची:

झारखंड (Jharkhand) में गहराते राजनीतिक संकट के बीच मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन (CM Hemant Soren) ने रविवार को कहा कि उन्होंने लाभ के पद के मामले में “दूसरी राय” को लेकर राज्यपाल रमेश बैस के अनुरोध की प्रति निर्वाचन आयोग से मांगी है. इससे पहले, 27 अक्टूबर को बैस ने कहा था कि उन्होंने मामले में “दूसरी राय” मांगी है. उन्होंने दावा किया था कि “झारखंड में किसी भी समय परमाणु बम विस्फोट हो सकता है.” उन्होंने मामले में लंबित अपने निर्णय की ओर इशारा करते हुए यह बात कही थी.

सोरेन ने कहा, ‘‘मैंने लाभ के पद के मामले में अपने वकील के माध्यम से राज्यपाल रमेश बैस के ‘दूसरी राय' के अनुरोध की एक प्रति निर्वाचन आयोग से मांगी है.

उन्होंने कहा, “वकील ने मेरी ओर से कहा है कि निर्वाचन आयोग राज्यपाल द्वारा किए गए दूसरे अनुरोध के आधारी पर कोई राय देने से पहले निष्पक्ष और प्रभावी सुनवाई का अवसर प्रदान करेगा.”

भाजपा ने लाभ के पद के मामले में सोरेन को विधानसभा से अयोग्य ठहराने की याचिका दाखिल की थी, जिसके बाद निर्वाचन आयोग ने 25 अगस्त को झारखंड के राज्यपाल को अपना फैसला भेजा था, जिससे राज्य में राजनीतिक संकट पैदा हो गया था.

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(इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)
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