केंद्र सरकार ने मुख्य चुनाव आयुक्त (सीईसी) और चुनाव आयुक्त (ईसी) की नियुक्ति की प्रक्रिया पर सुप्रीम कोर्ट के सवालों का जवाब देते हुए कहा कि हर बार नियुक्ति वरिष्ठता के आधार पर की जाती है. हमें चुनाव आयोग में व्यक्ति के पूरे कार्यकाल को देखने की जरूरत है, न कि सिर्फ सीईसी के रूप में.
सुप्रीम कोर्ट के आरोप पर कि 2007 के बाद से सभी सीईसी का कार्यकाल " छोटा" किया गया, केंद्र सरकार की ओर से अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणी ने कहा कि हर बार नियुक्ति वरिष्ठता के आधार पर की जाती है. एक मामले को छोड़कर हर बार ऐसा ही किया गया. हमें चुनाव आयोग में व्यक्ति के पूरे कार्यकाल को देखने की जरूरत है, न कि सिर्फ सीईसी के रूप में. 2-3 अलग-अलग उदाहरणों को छोड़कर पूरे बोर्ड में वह कार्यकाल 5 साल का रहा है. इसलिए कार्यकाल की सुरक्षा को लेकर कोई समस्या नहीं है.
इस पर सुप्रीम कोर्ट ने पूछा, "क्या ईसी के रूप में नियुक्ति स्तर के लिए कोई तंत्र है और क्या सीईसी के रूप में नियुक्ति के लिए कोई प्रक्रिया है?"
अटॉर्नी जनरल ने कहा, "यह परंपरा के आधार पर किया जाता है. सीईसी की कोई अलग नियुक्ति प्रक्रिया नहीं है. ईसी के रूप में नियुक्ति होती है और फिर वरिष्ठता के आधार पर सीईसी नियुक्त किया जाता है.
यह भी पढ़ें-
"जमीनी स्थिति खतरनाक" : चुनाव आयोग पर सुप्रीम कोर्ट की बड़ी टिप्पणी
ब्रिटेन में घर बनाने की योजना पर अपनी ही पार्टी में घिरे प्रधानमंत्री ऋषि सुनक, झेलनी पड़ रही बगावत
सत्येंद्र जैन का एक और वीडियो : खाना खाते दिखे, कोर्ट में कहा था-"छह महीने से अन्न का एक दाना नहीं खाया"