छत्तीसगढ़ में भर्ती, प्रमोशन और एडमिशन में मिलेगा 58 फीसदी आरक्षण, सुप्रीम कोर्ट ने हटाई रोक

छत्तीसगढ़ (Chhattisgarh) में फिलहाल 58% आरक्षण (Reservation) के तहत नियुक्ति और पदोन्नति होती रहेंगी. हालांकि, इस तरह का आरक्षण लंबित याचिका के परिणाम के अधीन होगा. सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने हाईकोर्ट द्वारा छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा 58% आरक्षण पर रोक को रद्द कर दिया है.

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सुप्रीम कोर्ट ने छत्तीसगढ़ में भर्ती, प्रमोशन और एडमिशन में 58% आरक्षण पर हाईकोर्ट के आदेश को रोक दिया है.
नई दिल्ली:

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने छत्तीसगढ़ में भर्ती, प्रमोशन और एडमिशन में 58% आरक्षण पर रोक लगी रोक को हटा दिया है.मतलब कि अब छत्तीसगढ़ में 58% आरक्षण के तहत नियुक्ति और पदोन्नति होती रहेंगी. आरक्षण के साथ ही तत्काल भर्ती और प्रमोशन करने के निर्देश भी दिए गए हैं. 19 फरवरी को छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट (Chhattisgarh High Court) ने राज्य के शैक्षणिक संस्थानों और सरकारी नौकरियों में 58% आरक्षण को असंवैधानिक करार दे दिया था. अब इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है. सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण पर लगी रोक को हटाने के साथ ही नई भर्तियों के आदेश दिए हैं. राज्य में विभिन्न सरकारी विभागों में अब जल्द नई पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी हो सकती है.

छत्तीसगढ़ में होगी नई भर्तियां
सुप्रीम कोर्ट ने छत्तीसगढ़ में आरक्षण पर लगी रोक हटाने के साथ-साथ नई भर्तियों के भी आदेश दिए हैं. राज्य में विभिन्न सरकारी विभागों में अब जल्द नई पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी हो सकती है. बता दें कि, छत्तीसगढ़ में नई भर्तियां CGPSC यानी छत्तीसगढ़ पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा कराई जाती है.

बता दें कि हाई कोर्ट ने आरक्षण को लेकर 2012 में लगाई गई याचिकाओं की सुनवाई करते हुए यह फैसला दिया था. इसके खिलाफ गुरु घासीदास साहित्य एवं संस्कृति एकेडमी, पीआर खुंटे और सत्यनाम सेवा संघ रायपुर सहित अन्य ने हाई कोर्ट में याचिका लगाकर इस अधिसूचना को चुनौती दी थी. इन याचिकाओं के बाद 17 और याचिकाएं दायर की गईं, जिन पर हाईकोर्ट में एक साथ सुनवाई हुई थी. 

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