सुप्रीम कोर्ट ने 1997 में कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न रोकने हेतु विशाखा गाइडलाइंस जारी की थीं. केंद्र ने 2013 में कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न रोकथाम अधिनियम बना कर आंतरिक शिकायत समिति गठन अनिवार्य किया. कई राज्य और संस्थान कानून के बावजूद आंतरिक शिकायत समिति का गठन या प्रभावी कार्यप्रणाली लागू नहीं कर रहे हैं.