बाहुबली मुख्तार अंसारी की पत्नी आफशां अंसारी को SC से राहत नहीं, हाईकोर्ट जाने को कहा

यूपी के बाहुबली मुख्तार अंसारी (Mukhtar Ansari) की पत्नी आफशां अंसारी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) सुनवाई से इनकार कर दिया. सुप्रीम कोर्ट ने गैंगस्टर एक्ट के तहत मामले को रद्द करने के लिए दोबारा से इलाहाबाद हाई कोर्ट(Allahabad High Court) जाने के लिए कहा है. कोर्ट ने कहा कि आफशां हाईकोर्ट में पुनर्विचार याचिका दायर कर सकती हैं.

विज्ञापन
Read Time: 6 mins
बाहुबली मुख्तार अंसारी की पत्नी आफशां अंसारी को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली.
नई दिल्ली:

बाहुबली मुख्तार अंसारी (Mukhtar Ansari) की पत्नी आफशां अंसारी (Afshan Ansari)को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली. सुप्रीम कोर्ट ने गैंगस्टर एक्ट (gangster act) के तहत मामले को रद्द करने के लिए दोबारा से इलाहाबाद हाईकोर्ट जाने के लिए कहा है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आफशां हाईकोर्ट में पुनर्विचार याचिका दाखिल कर सकती हैं. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाईकोर्ट के फैसले से कोई परेशानी हो तो आफशां फिर से सुप्रीम कोर्ट आ सकती हैं. 

सुप्रीम कोर्ट में आफशां की ओर से पेश वकील कपिल सिब्बल ने कहा यूपी में गैंगस्टर एक्ट के लिए कोई अग्रिम जमानत नहीं है. प्रदेश में इस समय सब गैंगस्टर के तौर पर जेल में रखे जा रहे हैं. उनके लिए कोई अग्रिम जमानत का प्रावधान नहीं है. ये बहुत दुख की बात है. सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस बेला एम त्रिवेदी की बेंच ने की मामले सुनवाई की. 

इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को SC में दी थी चुनौती
बाहुबली मुख्तार अंसारी की पत्नी आफशां अंसारी पर मऊ के दक्षिणी टोला थाने में 31 जनवरी 2022 को गैंगेस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था. आफशां ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर अपने खिलाफ दर्ज मामले को रद्द करने की मांग की थी. इस पर हाईकोर्ट से आफशां अंसारी को राहत नहीं मिली थी, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की थी. 

 ये भी पढ़े: 

संजय राउत की पत्रा चॉल घोटाले में गिरफ्तारी, मेडिकल के बाद PMLA कोर्ट में होगी पेशी

Featured Video Of The Day
BRICS Summit 2024: PM Modi-Xi Jinping के बीच मुलाकात, क्या होगी बात? | 5 Ki Baat