Punjab private school fee hike rule 2026 : पंजाब के लाखों अभिभावकों के लिए बड़ी और राहत भरी खबर है. पंजाब सरकार ने प्राइवेट स्कूलों की मनमानी फीस बढ़ाने पर पूरी तरह से लगाम लगाम लगा दी है. राज्यपाल की मंजूरी मिलने के बाद राज्य में फीस रेगुलेशन अध्यादेश 2026 (Fee Regulation Ordinance 2026) लागू कर दिया गया है. बता दें कि सरकार के इस बड़े फैसले का असर पंजाब के करीब 7,800 प्राइवेट स्कूलों पर पड़ेगा, जिससे 32 लाख से ज्यादा छात्र-छात्राओं और उनके माता-पिता को सीधा फायदा पहुंचेगा.
फीस बढ़ाने नए नियम क्या हैं
- नए कानून के तहत अब हर प्राइवेट स्कूल के लिए फीस तय करने का एक साफ और स्पष्ट नियम होगा.
- कोई भी स्कूल अपनी मर्जी से फीस नहीं वसूल कर सकेगा.
- अब कोई भी प्राइवेट स्कूल सालभर में 5% से ज्यादा फीस नहीं बढ़ा पाएगा.
- सभी स्कूलों को अपने पिछले 4 साल की फीस का पूरा रिकॉर्ड अगले 10 दिनों के भीतर शिक्षा विभाग के आधिकारिक पोर्टल पर अपलोड करना होगा.
- वहीं, जिन स्कूलों ने पिछले 3 साल में कुल मिलाकर 15% से ज्यादा फीस वसूली है, उन्हें वह एक्स्ट्रा पैसा अभिभावकों को वापस लौटाना होगा.
डीसी करेंगे निगरानी
प्राइवेट स्कूलों की मनमानी को रोकने और इस नियम को सख्ती से लागू करने के लिए जिला स्तर पर निगरानी रखी जाएगी. जिला कलेक्टर यानी DC की अध्यक्षता में बनी रेगुलेटरी कमेटी स्कूलों द्वारा की जाने वाली फीस वृद्धि की बारीकी से जांच करेगी.
प्राइवेट स्कूल अब सालाना 5 फीसदी से ज्यादा फीस नहीं बढ़ा सकेंगे : मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान
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