University of Delhi Order : दिल्ली विश्वविद्यालय (DU) में पढ़ने वाले छात्रों और वहां के स्टाफ के लिए एक बड़ी खबर है. यूनिवर्सिटी प्रशासन ने कैंपस के अंदर किसी भी तरह के विरोध-प्रदर्शन, रैली और पब्लिक गेदरिंग पर अगले एक महीने के लिए पूरी तरह से रोक लगा दी है. यह आदेश आज, यानी 17 फरवरी 2026 से ही लागू कर दिया गया है. डीयू ने यह फैसला क्यों लिया आइए आगे आर्टिकल में समझते हैं...
यह भी पढ़ें- दिल्ली के JEE टॉपर श्रेयस मिश्रा ने बताया अपना सक्सेस मंत्र, हर दिन इतने घंटे करते हैं पढ़ाई
क्यों लिया गया यह फैसला?
यूनिवर्सिटी के प्रॉक्टर ऑफिस की ओर से जारी इस आदेश में कहा गया है कि कैंपस में शांति बनाए रखना बहुत जरूरी है. प्रशासन को ऐसी खबरें मिली थीं कि बिना रोक-टोक के होने वाली भीड़, रैलियों और प्रदर्शनों की वजह से कैंपस का माहौल खराब हो सकता है. इससे न सिर्फ ट्रैफिक जाम होता है, बल्कि आम लोगों और छात्रों की सुरक्षा को भी खतरा पैदा हो जाता है.
नोटिस में साफ तौर पर जिक्र किया गया है कि पिछले कुछ प्रदर्शनों में आयोजक भीड़ को संभालने में नाकाम रहे, जिसकी वजह से कैंपस की कानून-व्यवस्था बिगड़ गई थी. इसी को देखते हुए अब कड़े कदम उठाए गए हैं.
इन 5 चीजों पर रहेगी कड़ी पाबंदी
दिल्ली पुलिस और गृह मंत्रालय के पुराने नियमों का हवाला देते हुए प्रशासन ने पांच मुख्य पाबंदियां लगाई हैं-
- अब कैंपस में 5 या उससे ज्यादा लोग एक साथ जमा नहीं हो सकेंगे.
- यूनिवर्सिटी परिसर में किसी भी तरह की नारेबाजी करने या माइक पर भाषण देने पर रोक रहेगी.
- किसी भी तरह का आंदोलन, धरना या जुलूस निकालने की इजाजत नहीं होगी.
- मशाल, टॉर्च या कोई भी ऐसी चीज जिससे आग लगने का डर हो, उसे ले जाना मना है.
- कोई भी ऐसा काम जिससे सड़कों पर आवाजाही रुके, उस पर सख्त कार्रवाई होगी.
कब तक लागू रहेगा यह नियम?
यह आदेश आज 17 फरवरी 2026 से प्रभावी हो गया है और अगले 30 दिनों तक जारी रहेगा. अगर बीच में हालात सामान्य रहते हैं, तो प्रशासन इसे समय से पहले वापस भी ले सकता है.
NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं