IAS रिंकू सिंह राही फिर सुर्खियों में हैं. अब खबर है कि उन्होंने इस्तीफा वापस ले लिया है. यूपी कैडर में साल 2023 बैच के आईएएस रिंकू सिंह ने बीते 26 मार्च 2026 को इस्तीफा दिया था. पर, क्या आप जानते हैं कि IAS अधिकारी कितने दिन बाद अपना इस्तीफा वापस ले सकते हैं, जानें.
IAS अधिकारी कितने दिन बाद इस्तीफा वापस ले सकते हैं
IAS, IPS और IFS के अधिकारी, जो स्टेट कैडर में काम कर रहे हैं, अपना इस्तीफा राज्य के चीफ सेक्रेटरी को देते हैं. अगर केंद्र में प्रतिनियुक्ति पर है, तो संबंधित मंत्रालय के सचिव को इस्तीफा देना होता है.
इस्तीफा सौंपते हुए साफ तौर पर लिखना होता है कि इस्तीफा क्यों दे रहे हैं. इस्तीफा मिलने के बाद जांच की जाती है कि अधिकारी पर कोई बकाया, जांच या भ्रष्टाचार का मामला तो नहीं है.
कई बार इस्तीफा खारिज किया जा सकता है. या कितने दिन में स्वीकार किया जाएगा, इसकी कोई समय सीमा तय नहीं है. इस्तीफा वापस लेने के भी नियम हैं. इन नियमों के तहत इस्तीफा वापस लिया जा सकता है. इसके लिए लिखित तौर पर इस्तीफा वापस लेने का पत्र लिखना होता है.
इस्तीफा वापस लेने के नियमों के तहत, अगर कोई अधिकारी राजनीति में जाने के लिए इस्तीफा देता है, तो उसे वापस लेने की अनुमति नहीं दी जाती है.
क्यों नाराज चल रहे थे रिंकू सिंह राही
मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, रिंकू सिंह राही फील्ड में पोस्टिंग नहीं मिलने से नाराज चल रहे थे. 2022 बैच के आईएएस अधिकारी रिंकू सिंह राही यूपी के हाथरस जिले के रहने वाले हैं. उन्होंने साल 2004 में PCS की परीक्षा पास की थी और जिला समाज कल्याण अधिकारी बने थे.
अब रिंकू सिंह राही का क्या होगा
खबरें हैं कि रिंकू सिंह राही ने इस्तीफा वापस ले लिया है. यह प्रक्रिया बेहद गोपनीय रही है. ना तो रिंकू सिंह राही की ओर से कोई बयान आया है और ना ही शासन ने अभी तक कुछ कहा है. हालांकि मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, जल्द ही रिंकू सिंह राही नौकरी फिर से ज्वाइन करेंगे. यह भी संभव है कि उन्हें फील्ड पोस्टिंग मिल जाए.
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