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                                        दिल्ली उच्च न्यायालय ने दिल्ली विश्वविद्यालय (डीयू) को उसे खेल कोटे के तहत आवेदन करने वाले छात्रों के प्रवेश के संबंध में विश्वविद्यालय द्वारा पालन की जाने वाली प्रक्रिया के बारे में अवगत कराने को कहा।
मुख्य न्यायाधीश जी रोहिणी और न्यायमूर्ति जयंत नाथ की पीठ ने खेल कोटे में प्रवेश प्रक्रिया के केन्द्रीयकरण के लिए डीयू को निर्देश देने की मांग वाली एक याचिका पर सुनवाई करते हुए यह कहा। याचिका में इस संबंध में कालेजों के बीच समन्वय के लिए तंत्र तैयार करने का भी निर्देश देने को कहा।
पीठ ने विश्वविद्यालय की ओर से पेश वकील को बताया, ‘‘आप (डीयू) एक हलफनामा दायर करके हमें आज तक डीयू द्वारा पालन की जाने वाली प्रक्रिया के बारे में बताएं। हम इस पर विचार करेंगे।’’ वकील ने हलफनामा दायर करने के लिए समय मांगा जिसके बाद पीठ ने यह मामला 17 अगस्त तक के लिए स्थगित किया। यह याचिका एनजीओ ‘चाइल्ड हेल्थ आर्गनाइजेशन’ ने दायर की है।
                                                                        
                                    
                                मुख्य न्यायाधीश जी रोहिणी और न्यायमूर्ति जयंत नाथ की पीठ ने खेल कोटे में प्रवेश प्रक्रिया के केन्द्रीयकरण के लिए डीयू को निर्देश देने की मांग वाली एक याचिका पर सुनवाई करते हुए यह कहा। याचिका में इस संबंध में कालेजों के बीच समन्वय के लिए तंत्र तैयार करने का भी निर्देश देने को कहा।
पीठ ने विश्वविद्यालय की ओर से पेश वकील को बताया, ‘‘आप (डीयू) एक हलफनामा दायर करके हमें आज तक डीयू द्वारा पालन की जाने वाली प्रक्रिया के बारे में बताएं। हम इस पर विचार करेंगे।’’ वकील ने हलफनामा दायर करने के लिए समय मांगा जिसके बाद पीठ ने यह मामला 17 अगस्त तक के लिए स्थगित किया। यह याचिका एनजीओ ‘चाइल्ड हेल्थ आर्गनाइजेशन’ ने दायर की है।
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                                        दिल्ली विश्वविद्यालय, डीयू, खेल कोटा, एडमिशन, Procedure For Admission Under Sports Quota, Delhi University, DU Admission
                            
                        