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This Article is From Oct 30, 2020

तमिलनाडु: छात्रों को मिली राहत, राज्यपाल ने मेडिकल कॉलेजों में 7.5% आरक्षण वाले बिल को दी मंजूरी

तमिलनाडु के सरकारी स्कूलों के उन छात्रों को राहत दी है, जिन्होंने इस साल नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस परीक्षा (NEET) पास की है

तमिलनाडु: छात्रों को मिली राहत, राज्यपाल ने मेडिकल कॉलेजों में 7.5% आरक्षण वाले बिल को दी मंजूरी
प्रतीकात्मक तस्वीर
चेन्नई:

तमिलनाडु के सरकारी स्कूलों के उन छात्रों को राहत दी है, जिन्होंने इस साल नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस परीक्षा (NEET) पास की है. दरअसल तमिलनाडु के राज्यपाल बनवारीलाल पुरोहित ने सरकारी स्कूल के छात्रों को 7.5 प्रतिशत आरक्षण देने के विधेयक पर अपनी सहमति दी है.

तमिलनाडु सरकार ने ऐलान करते हुए कहा है,सरकारी स्कूलों के उन छात्रों को मेडिकल कॉलेजों में 7.5 प्रतिशत आरक्षण देने के लिए बिल पारित किया है, जिन्होंने नीट पास कर लिया है.

सरकारी आदेश के मुताबिक, मौजूदा शैक्षणिक वर्ष 2020-21 से MBBS,BDS,BSMS, BAMS , BUMS और BHMS में दाखिले के लिए 7.5 प्रतिशत सीटों पर नीट में सफल होने वाले सरकारी स्कूल के छात्रों को दी जाएगी.

बता दें, यह फैसला सत्तारूढ़ AIADMK-led राज्य सरकार द्वारा एक कार्यकारी आदेश जारी किए जाने के एक दिन बाद आया है जिसमें राज्यपाल ने प्रवेश प्रक्रिया से पहले बिल के प्रावधानों को लागू करने के लिए बाईपास किया था, जो जल्द ही शुरू होगा.

आज बिल को मंजूरी देने के बाद, राज्यपाल पुरोहित ने एक बयान जारी कर कहा कि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एडप्पी के पलानीस्वामी ने पहले कहा था कि नीट कोटा विधेयक के तहत करीब 300 सीटें वंचित परिवार से आने वाले सरकारी स्कूल के छात्रों के लिए आरक्षित की जाएंगी.

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