सेंट स्टीफंस कॉलेज एडमिशन के लिए इंटरव्यू में 15% वेटेज देने पर अड़ा

सीयूईटी को लेकर दिल्ली यूनिवर्सिटी और सेंट स्टीफंस कॉलेज कॉलेज के बीच टकराव की स्थिति बनी हुई है. डीयू के आदेश को न मानते हुए सेंट स्टीफेंस कॉलेज ने कहा कि वह प्रवेश के लिए इंटरव्यू में 15 प्रतिशत वेटेज ही देगा.

सेंट स्टीफंस कॉलेज एडमिशन के लिए इंटरव्यू में 15% वेटेज देने पर अड़ा

सेंट स्टीफंस कॉलेज एडमिशन के लिए इंटरव्यू में 15% वेटेज देने पर अड़ा

नई दिल्ली:

कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट यानी सीयूसीटी (CUET) के तहत पाठ्यक्रमों में प्रवेश को लेकर सेंट स्टीफेंस कॉलेज (St Stephen's College) ने कहा कि वह प्रवेश के लिए इंटरव्यू में 15 प्रतिशत वेटेज देगा. कॉलेज के प्रॉस्पेक्टस के अनुसार कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट (सीयूईटी) के तहत सीटों पर प्रवेश के लिए 85 फीसदी वेटेज देगा और इंटरव्यू में 15 फीसदी वेटेज देगा. सेंट स्टीफेंस कॉलेज का यह फैसला दिल्ली यूनिवर्सिटी (Delhi University) के उस आदेश के बाद आया है जिसमें कॉलेज को अनारक्षित सीटों पर सीयूईटी के माध्यम से प्रवेश करने के लिए कहा गया है.

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सेंट स्टीफंस कॉलेज एडमिशन के लिए CUET स्कोर को देगा केवल 85 प्रतिशत वेटेज

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अंडरग्रेजुएट कोर्स 2022-23 के प्रॉस्पेक्टस में कहा गया है, "सेंट स्टीफंस कॉलेज सीयूईटी को पात्रता मानदंड के रूप में अपनाएगा, जिसमें सीयूईटी के लिए 85 फीसदी वेटेज और शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों के लिए कॉलेज के इंटरव्यू में 15 फीसदी वेटेज होगा." इस संबंध में पूछे जाने पर कॉलेज के प्रिंसिपल जॉन वर्गीज ने कोई जवाब नहीं दिया.

सीयूईटी को लेकर दिल्ली यूनिवर्सिटी और सेंट स्टीफंस कॉलेज कॉलेज के बीच टकराव की स्थिति बनी हुई है. कॉलेज ने पिछले महीने अपनी वेबसाइट पर पोस्ट किए गए अपने प्रवेश नोटिस में यह कहा था कि वह सीयूईटी (CUET) स्कोर को 85 प्रतिशत और सभी श्रेणियों में साक्षात्कार पर 15 प्रतिशत वेटेज देगा. हालांकि, दिल्ली विश्वविद्यालय ने कहा है कि केवल आरक्षित वर्ग के छात्रों के लिए साक्षात्कार आयोजित किए जाने चाहिए. 

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विश्वविद्यालय ने कॉलेज को दिए गए निर्देश में लिखा था कि कॉलेज को सीयूईटी स्कोर के आधार पर सामान्य सीटों पर प्रवेश आयोजित करने के लिए कार्यकारी परिषद के प्रस्ताव का पालन करना होगा. वहीं सेंट स्टीफंस कॉलेज ने कहा है कि वह अल्पसंख्यक संस्थान के रूप में गारंटीकृत अपनी नीति के अनुसार प्रवेश के साथ आगे बढ़ने का अधिकार सुरक्षित रखता है. दिल्ली विश्वविद्यालय ने मामले में कानूनी राय मांगी है.