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This Article is From Sep 22, 2016

सुप्रीम कोर्ट ने रद्द की मध्य प्रदेश में प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों की काउंसलिंग

सुप्रीम कोर्ट ने रद्द की मध्य प्रदेश में प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों की काउंसलिंग
उच्चतम न्यायालय
नयी दिल्ली: उच्चतम न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण आदेश में मध्य प्रदेश के निजी मेडिकल कालेजों द्वारा स्नातक मेडिकल कोर्स में प्रवेश के लिए अब तक की गई काउंसलिंग रद्द कर दी। शीर्ष अदालत ने आदेश दिया कि संयुक्त काउंसलिंग नये सिरे से की जाएगी।

न्यायमूर्ति एआर दवे की अध्यक्षता वाली पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने राज्य सरकार से निजी और सरकारी दोनों तरह के कालेजों के लिए संयुक्त काउंसलिंग प्रक्रिया एक सप्ताह में पूरी करने के लिए कहा।

पीठ ने कहा कि निजी मेडिकल कालेजों के दो प्रतिनिधि राज्य सरकार द्वारा कराई जाने वाली काउंसलिंग प्रक्रिया में भाग लेंगे।

यह आदेश मध्य प्रदेश सरकार द्वारा हाल में दायर अवमानना याचिका पर आया जिसमें आरोप लगाया गया कि निजी मेडिकल कालेज उसके द्वारा कराई गई केन्द्रीयकृत काउंसलिंग में भाग लेने वाले छात्रों को प्रवेश देने से इंकार कर रहे हैं।

राज्य सरकार ने निजी मेडिकल कालेजों के खिलाफ अवमानना कार्रवाई शुरू करने की मांग करते हुए आरोप लगाया कि वे खुद काउंसलिंग करा रहे हैं।

पीठ ने इस तथ्य पर नाखुशी जताई कि निजी कालेज अपनी खुद काउंसलिंग करा रहे हैं।

इस पीठ में न्यायमूर्ति एके सीकरी, न्यायमूर्ति आरके अग्रवाल, न्यायमूर्ति आदर्श कुमार गोयल और न्यायमूर्ति आर भानुमति भी शामिल थे।

शीर्ष अदालत ने कल मध्यप्रदेश के निजी मेडिकल संस्थानों में स्नातक मेडिकल कोर्स में प्रवेश पर यथास्थिति का आदेश दिया था।

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