दिल्ली उच्च न्यायालय ने सितंबर 2020 में हुई राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा के अपलोड किए गए ओएमआर शीट (OMR Sheets) में गड़बड़ी होने का दावा करने वाली एक याचिका पर सुनवाई करते हुए सोमवार को नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) से जवाब मांगा है. न्यायमूर्ति जयंत नाथ ने 14 अभ्यर्थियों द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए एनटीए से जवाब तलब किया है. अर्जी में उत्तर कुंजी और ओएमआर शीट को चुनौती देने के लिये एजेंसी की ओर से तय की गई प्रक्रिया को भी चुनौती दी गई है.
अदालत ने याचिका दायर करने वालों को 11 दिसंबर को अनुमति दी थी कि वे अपनी ओएमआर शीट (OMR Sheets) का परीक्षण करें और उनकी तस्वीरें लें. याचिका दायर करने वालों की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल शंकरनारायणन और वकीलों तन्वी दूबे और आविष्कार सिंघवी ने अदालत को बताया कि निरीक्षण मे पता चला है कि कुछ ओएमआर शीट खाली हैं और कुछ के कोने फटे हुए हैं, जिन्हें टेप से चिपकाया गया है.
उन्होंने दावा किया कि जिन ओएमआर शीट का उन्होंने परीक्षण किया है, उनमें गड़बड़ियां हैं और इस मामले की जांच के लिए उच्चस्तरीय समिति का गठन किया जाना चाहिए.
एनटीए के वकील ने हालांकि इसका विरोध किया और कहा कि ऐसा करने का अर्थ याचिका दायर करने वालों के आरोपों पर भरोसा करने जैसा होगा. उन्होंने कहा कि नीट की परीक्षा के लिए करीब 16 लाख छात्रों ने पंजीकरण कराया था और उनमें से सिर्फ 16 ने अदालत का रुख किया. इनमें से 14 लोग मौजूदा याचिका दायर करने वाले हैं, जबकि दो ने पहले याचिका दायर की थी.
एनटीए के वकील ने दावा किया कि नीट (NEET) की परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन नहीं करने वाले छात्र अब सामने आकर दावा कर रहे हैं कि ओएमआर शीट में गड़बड़ी हुई है. उन्होंने याचिकाओं में लगाए गए आरोपों पर जवाब देने के लिए अदालत से समय मांगा. अदालत ने एनटीए को जवाब देने के लिए चार जनवरी, 2021 तक का समय दिया है. मामले की सुनवाई के लिए अगली तारीख आठ जनवरी, 2021 की तय की गई है.
(इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं