स्वतंत्रता दिवस (Independence Day) का जश्न पूरे देश में 15 अगस्त (15 August) को मनाया जाता है. भारत इस बार 73वां स्वतंत्रता दिवस (Independence Day 2019) मनाएगा. 15 अगस्त 1947 को अंग्रेजों के शासन से आजादी मिलने के बाद से ही 15 अगस्त का लोगों के बीच खास महत्व है. स्वतंत्रता दिवस (India Independence Day) के दिन देश के प्रधानमंत्री लाल किले पर झंडा (Flag) फहराते हैं. इस दिन को झंडा फहराने के समारोह, परेड और सांस्कृतिक आयोजनों के साथ पूरे भारत में मनाया जाता है. लेकिन क्या आपको पता है कि भारत के राष्ट्रीय ध्वज (Flag of India) को फहराने के कुछ नियम हैं? और इन नियमों का उल्लंघन करने वाले किसी भी शख्स पर कार्रवाई हो सकती है. ऐसे में आज हम आपको तिरंगा फहराने से जुड़े नियम और कानून बताने जा रहे हैं.
राष्ट्रीय ध्वज (National Flag) को फहराने के नियम और कानून
1. तिरंगा (National Flag) हमेशा सूर्योदय से सूर्यास्त के बीच ही फहराया जा सकता है.
2. तिरंगे को कभी झुकाया नहीं जाता, न ही जमीन पर रखा जाता है. आदेश के बाद ही सरकारी इमारतों पर झंडे को आधा झुकाकर फहराया जा सकता है.
3. झंडे (Flag of India) को कभी पानी में नहीं डुबोया जा सकता, झंडे को किसी भी तरह से नुकसान नहीं पहुचाया जाता है. झंडे के किसी भाग को जलाने, नुकसान पहुंचाने के अलावा मौखिक या शाब्दिक तौर पर इसका अपमान करने पर तीन साल तक की जेल या जुर्माना, या दोनों हो सकते हैं.
4. तिरंगे (Flag) का आकार आयताकार होना चाहिए. इसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 का होना चाहिए.
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5. तिरंगा हमेशा कॉटन, सिल्क या फिर खादी का ही होना चाहिए.
6. केसरिया रंग को नीचे की तरफ करके तिरंगा फहराना गलत है.
7. तिरंगे को हमेशा अपने पास की सबसे ऊंची जगह पर फहराना चाहिए.
8. तिरंगे का इस्तेमाल किसी कार्यक्रम में मेज को ढकने या मंच को सजाने में नहीं किया जाता है.
9. कभी भी फटा या मैला-कुचैला तिरंगा नहीं फहराया जाता है. झंडा फट जाए, मैला हो जाए तो उसे एकांत में आग में जला देना चाहिए या अन्य किसी तरीके से नष्ट करना चाहिए, ताकि उसकी गरिमा बनी रहे. झंडे को पवित्र नदी में जल समाधि भी दी जा सकती है.
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10. तिरंगे के कपड़े बनाकर पहनना गलत है. तिरंगे को अंडरगार्मेंट्स, रुमाल या कुशन आदि बनाकर इस्तेमाल करना तिरंगे का अपमान है.
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