विज्ञापन
This Article is From Nov 25, 2019

Constitution Day India: जानिए संविधान दिवस के बारे में सब कुछ

संविधान दिवस (Constitution Day) को मनाने का उद्देश्य संविधान के महत्व का प्रसार करना है. संविधान दिवस पहली बार साल 2015 में मनाया गया था.

Constitution Day India: जानिए संविधान दिवस के बारे में सब कुछ
Constitution Day of India: 26 नवंबर 1949 को भारत के संविधान मसौदे को अपनाया गया था.
नई दिल्‍ली:

Constitution Day India: संविधान दिवस हर साल 26 नवंबर को मनाया जाता है. साल 1949 में 26 नवंबर (November 26) के दिन ही भारत के संविधान मसौदे को अपनाया गया था. संविधान सभा (Constituent Assembly) ने 2 साल, 11 महीने और 18 दिन में हमारे संविधान को तैयार किया था. भारत का संविधान (Constitution Of India) 26 जनवरी 1950 से लागू किया गया, इसलिए ही 26 जनवरी को हम गणतंत्र दिवस मनाते हैं. बता दें कि भारत सरकार द्वारा पहली बार 2015 में "संविधान दिवस" (Constitution Day) मनाया गया. डॉ. भीमराव अंबेडकर के योगदान को याद करने और समाज में संविधान (Indian Constitution) के महत्व का प्रसार करने के उद्देश्य से संविधान दिवस मनाया जाता है. 

कैसे बना भारत का संविधान?
आजादी मिलने से पहले ही स्वतंत्रता सेनानियों के बीच संविधान निर्माण की बात होने लगी थी. आजादी के बाद एक संविधान सभा का गठन किया गया. संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को संसद भवन के सेंट्रल हॉल में हुई. उस दिन 207 सदस्य ही बैठक में उपस्थिति हुए थे. पहले संविधान सभा में कुल 389 सदस्य थे, लेकिन देश के विभाजन के बाद कुछ रियासतों के संविधान सभा में हिस्सा ना लेने के कारण सभा के सदस्यों की संख्या घटकर 299 हो गई थी.

29 अगस्त 1947 को संविधान सभा ने संविधान (Indian Constitution) का मसौदा तैयार करने के लिये डॉ. भीमराव अंबेडकर के नेतृत्व में ड्राफ्टिंग कमेटी का गठन किया. 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान स्वीकार किया गया और 24 जनवरी 1950 को 284 सदस्यों ने इस पर हस्ताक्षर करके इसे अपनाया. इसके बाद 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू किया गया.

संविधान सभा के प्रमुख सदस्य कौन-कौन थे?
संविधान सभा के सदस्य भारत के राज्यों की सभाओं के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा चुने गए थे. जवाहरलाल नेहरू, डॉ भीमराव अंबेडकर, डॉ राजेन्द्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलाना अबुल कलाम आजाद आदि इस सभा के प्रमुख सदस्य थे.

संविधान को हाथों से किसने लिखा?
हमारे संविधान को हिंदी और अंग्रेजी में हाथ से लिखा गया था. इसमें कोई टाइपिंग या प्रिंटिंग नहीं की गई थी. संविधान की असली कॉपी प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने हाथ से लिखी थी. रायजादा का खानदानी पेशा कैलिग्राफी का था. उन्होंने बेहतरीन कैलीग्राफी के जरिए संविधान को इटैलिक अक्षरों में लिखा था. इसके हर पन्ने को शांतिनिकेतन के कलाकारों ने सजाया था.

अन्य खबरें
Constitution Day: संविधानवाद के मायने
क्या हम संविधानवाद से समझौता कर रहे हैं?

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com