
आम आदमी पार्टी (आप) सरकार ने मंगलवार को दिल्ली उच्च न्यायालय से कहा, कि वह उसके द्वारा पूरी तरह वित्त पोषित दिल्ली विश्वविद्यालय के दो कॉलेजों को वित्त वर्ष 2020-21 की दो तिमाही के लिए धनराशि जारी करेगी, ताकि ये कॉलेज अपने कर्मचारियों को वेतन का भुगतान कर सकें. दिल्ली सरकार ने न्यायमूर्ति ज्योति सिंह को बताया कि ऐसे ही एक मामले के संबंध में दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा चार नवंबर को दिए गए निर्देशों के तहत महर्षि वाल्मिकी कॉलेज ऑफ एजुकेशन और केशव महाविद्यालय को दो दिनों के भीतर सहायता-अनुदान जारी किया जाएगा.
चार नवंबर को न्यायमूर्ति हिमा कोहली और न्यायमूर्ति सुब्रह्मणयम प्रसाद की खंडपीठ ने दिल्ली सरकार को निर्देश दिया था कि वह नौ नवंबर तक दिल्ली विश्वविद्यालय के चार कॉलेजों डॉ भीमराव आंबेडकर कॉलेज, भगिनी निवेदिता कॉलेज, अदिति महाविद्यालय महिला कॉलेज और शहीद सुखदेव कॉलेज को शेष दो तिमाही की राशि जारी करे ताकि वे अपने कर्मचारियों के वेतन का भुगतान कर सकें. ''सोशल डेमोक्रेटिक टीचर्स फ्रंट'' की ओर से दायर याचिका में संबंधित कॉलेजों द्वारा शिक्षण और गैर शिक्षण कर्मियों को पिछले पांच माह से वेतन एवं अन्य भत्तों का भुगतान नहीं किए जाने से संबंधित याचिका पर मंगलवार को सुनवाई के दौरान दिल्ली सरकार ने यह जानकारी दी.
दिल्ली यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर योगेश त्यागी को निलंबित किया गया
(इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं