खास बातें
- वित्त मंत्रालय ने कहा कि वीजा के लिए आवेदन करने वाले लोगों की मदद करने वाले पेशेवर सेवाकर के दायरे में नहीं आते।
New Delhi: वित्त मंत्रालय ने बुधवार को कहा कि वीजा के लिए आवेदन करने वाले लोगों की मदद करने वाले पेशेवर सेवाकर के दायरे में नहीं आते और ऐसे लोगों पर सेवाकर लगाने का कोई प्रस्ताव नहीं है। केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीईसी) ने एक सकरुलर जारी कर कहा, वीजा की सुविधा उपलब्ध कराने वाले लोग सीधे व्यक्तियों को सहायता उपलब्ध कराते हैं और वे दूतावासों की ओर से एजेंट के तौर पर काम नहीं करते। इसलिए वे सेवाकर के दायरे में नहीं आते। वीजा हासिल करने में मदद करने वाले ये लोग आव्रजन औपचारिकताएं पूरी करने में लोगों की सहायता करते हैं।