विजय माल्या की फाइल फोटो...
हैदराबाद: शहर की एक अदालत ने जीएमआर हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड (जीएचआईएएल) द्वारा दायर चेक बाउंसिंग के एक मामले में उद्योगपति विजय माल्या को आज दोषी करार दिया।
माल्या के वकील एच सुधाकर राव ने कहा कि अदालत ने माल्या के अदालत में मौजूद ना होने के कारण उन्हें सजा नहीं सुनाई। राज्यसभा सांसद पिछले महीने देश से बाहर चले गए थे।
जीएमआर के वकील अशोक रेड्डी ने कहा कि अदालत पांच मई को सजा सुना सकती है।
अदालत ने इससे पहले यहां के राजीव गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे का संचालन करने वाले जीएचआईएएल को दिए गए 50 लाख रुपये का चेक बाउंस होने के मामले में किंगफिशर, उसके प्रमुख विजय माल्या और कंपनी के एक दूसरे वरिष्ठ अधिकारी के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया था।
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