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रामविलास पासवान के सख्त निर्देश, GST दरों में बदलाव के बाद नई MRP लगाएं कारोबारी

केंद्रीय उपभोक्ता मामलों के मंत्री राम विलास पासवान ने बुधवार को कहा कि जीएसटी परिषद द्वारा 10 नवंबर को 200 सामानों पर कर की दरों में किए गए बदलाव के बाद अब उसी हिसाब ने नया अधिकतम बिक्री मूल्य (एमआरपी) छपवाना होगा.
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NDTV Profit हिंदी12:38 AM IST, 16 Nov 2017NDTV Profit हिंदी
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केंद्रीय उपभोक्ता मामलों के मंत्री राम विलास पासवान ने बुधवार को कहा कि जीएसटी (वस्तु एवं सेवा कर) परिषद द्वारा 10 नवंबर को 200 सामानों पर कर की दरों में किए गए बदलाव के बाद अब उसी हिसाब ने नया अधिकतम बिक्री मूल्य (एमआरपी) छपवाना होगा. पासवान ने कहा कि ऐसा नहीं करनेवालों पर कार्रवाई की जाएगी. उन्होंने कहा कि उत्पादकों को घटी हुई एमआरपी के साथ पुरानी एमआरपी को भी लगाना होगा, ताकि जीएसटी की दरों में कटौती का लाभ ग्राहकों को दिया जा सके.

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पासवान ने संवाददाताओं से कहा, 'जिन सामानों पर जीएसटी की कीमतें घटाई गई हैं, उन्हें नई एमआरपी के साथ बेचना होगा. ग्राहकों को इसका लाभ दिया जाना चाहिए. इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी गई है.' उन्होंने कहा, 'हमने अनुपालन नहीं करनेवालों पर कार्रवाई के लिए लीगल मेट्रोलॉजी विभाग को पत्र लिखा है. साथ ही ग्राहक राष्ट्रीय ग्राहक हेल्पलाइन पर भी शिकायत दर्ज करा सकेंगे.' यह बदलाव बुधवार से लागू हो गया.

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