यह ख़बर 24 दिसंबर, 2011 को प्रकाशित हुई थी

दूरसंचार कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई पर रोक

खास बातें

  • टीडीसैट ने 3जी रोमिंग समझौते के मामले में सरकार की तरफ से कारवाई किए जाने पर तीन जनवरी तक के लिए रोक लगा दी।
नई दिल्ली:

निजी दूरसंचार कंपनियों को राहत देते हुए दूरसंचार न्यायाधिकरण टीडीसैट ने 3जी रोमिंग समझौते के मामले में सरकार की तरफ से कारवाई किए जाने पर तीन जनवरी तक के लिए रोक लगा दी। दूरसंचार मंत्रालय ने भारती एयरटेल, वोडाफोन तथा आइडिया को नोटिस जारी कर 3जी मोबाइल सेवाओं में एकदूसरे के सर्किल में रोमिंग समझौतों को समाप्त करने को कहा था। मंत्रालय का कहना था कि इस तरह की व्यवस्था लाइसेंस नियम का उल्लंघन है। दूरसंचार विवाद निपटान और अपीलीय न्यायाधिकरण (टीडीसैट) के चेयरमैन न्यायाधीश एसबी सिन्हा की अध्यक्षता वाली टीडीसैट पीठ ने कहा, अगली सुनवाई तक दूरसंचार विभाग इन कंपनियों के खिलाफ मामले में कोई कार्रवाई नहीं करेगा। इन तीन कंपनियों के अलावा दो अन्य कंपनियों टाटा तथा एयरसेल ने टीडीसैट में याचिका दायर की थी। टीडीसैट ने इन याचिकाओं पर विशेष सुनवाई की और दूरसंचार विभाग के आदेश पर 3 जनवरी 2012 तक के लिए रोक लगा दी। न्यायाधिकरण ने दूरसंचार मंत्रालय को नोटिस जारी किया और अगले सप्ताह तक जवाब देने को कहा।


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