यह ख़बर 16 जून, 2011 को प्रकाशित हुई थी

डाकघर बचत खाते की ब्याज आय पर अब देना होगा आयकर

खास बातें

  • व्यक्तिगत खातों पर 3,500 रुपये से अधिक के ब्याज पर कर देना होगा। संयुक्त खातों के मामले में 7,000 रुपये से अधिक के ब्याज आय पर कर लगेगा।
New Delhi:

सरकार ने चालू वित्तवर्ष से डाकघर के बचत खातों पर मिलने वाले ब्याज पर आयकर लगाने का फैसला किया है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) द्वारा हाल में जारी अधिसूचना के अनुसार, व्यक्तिगत खातों पर 3,500 रुपये से अधिक के ब्याज पर कर देना होगा। वहीं संयुक्त खातों के मामले में 7,000 रुपये से अधिक के ब्याज आय पर कर लगेगा। आयकर विभाग की प्रशासनिक इकाई सीबीडीटी ने इस बारे में देश भर में कर संग्रह क्षेत्रों को अधिसूचना जारी की है। करदाताओं को अपने आयकर रिटर्न में इस निवेश को दिखाना होगा। एक वरिष्ठ आयकर अधिकारी ने कहा, डाकघर बचत खाते में निवेश करने वाले करदाताओं को अब अपनी ब्याज आमदनी को आयकर रिटर्न में दिखाना होगा। एकल खाते में 3,500 रुपये तक की ब्याज आमदनी पर कर नहीं लगेगा, जबकि संयुक्त खाते में यह सीमा 7,000 रुपये होगी। फिलहाल डाकघर बचत खाते पर ब्याज की दर सालाना 3.5 प्रतिशत की है। इस योजना में न्यूनतम निवेश सीमा 50 रुपये है, जबकि एकल खाते में अधिकतम निवेश सीमा 1 लाख रुपये और संयुक्त खाते में 2 लाख रुपये है।


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