नई दिल्ली:
सुप्रीम कोर्ट ने सुपरटेक को नोएडा के एमेराल्ड कोर्ट के 53 खरीददारों को 30 अगस्त तक पैसा लौटाने का आदेश दिया है।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि खरीदारों को उनका पैसा मिलना चाहिए, क्योंकि यह मेहनत से कमाया हुआ पैसा है। कोर्ट ने यह भी कहा है कि जो खरीदार फ्लैट चाहते हैं, उन्हें दूसरी जगह फ्लैट दिए जाने चाहिए।
गौरतलब है कि अप्रैल में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एमेराल्ड कोर्ट के दो 40 मंज़िला इमारतों को तोड़ने का आदेश दिया था। इस फैसले के खिलाफ बिल्डर कोर्ट गए हैं।