खास बातें
- पूर्व टेलीकॉम मंत्री सुखराम की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई टाल दी है।
नई दिल्ली: पूर्व केंद्रीय मंत्री सुखराम को राहत देते हुए उच्चतम न्यायालय ने उनकी अंतरिम जमानत की अवधि सोमवार को सात अगस्त तक बढ़ा दी।
वर्ष 1993 के दूरसंचार घोटाले में सुखराम को तीन साल कारावास की सजा सुनाई गई थी।
न्यायमूर्ति पी सदाशिवम ने पूर्व नौकरशाह रूनू घोष और हैदराबाद के उद्योगपति पी रामा राव को भी राहत दे दी। रूनू और रामा राव को इसी मामले में दोषी ठहराया गया था।
सभी आरोपियों ने खुद को दोषी ठहराए जाने तथा सजा सुनाए जाने के फैसले को चुनौती दी थी और उनकी अपीलों पर पीठ सात अगस्त को सुनवाई करेगी।
इससे पहले, नौ जनवरी को उच्चतम न्यायालय ने सीबीआई को नोटिस जारी किया था और तीनों आरोपियों को अंतरिम जमानत दे दी थी। अंतरिम जमानत की अवधि आज तक के लिए थी।
बहरहाल, मामले में और पीठ द्वारा पूछे गए एक सवाल के जवाब में सीबीआई ने अपना जवाब दाखिल नहीं किया है। अतिरिक्त सॉलिसीटर जनरल विवेक तनखा ने इस बारे में अनभिज्ञता जताई कि क्या एजेंसी मामले में अपील दायर करेगी या नहीं।