नई दिल्ली: आज गुरुवार से कंपनियों के लिए शेयर बायबैक के नए नियम लागू हो गए हैं. मार्केट रेगुलेटर सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (SEBI) ने बुधवार को स्टॉक एक्सचेंज रूट के जरिए शेयर बायबैक करने वाली कंपनियों के लिए बोली लगाने, मूल्य और मात्रा पर प्रतिबंध लागू किए हैं.
SEBI ने सख्त किए शेयर बायबैक के नियम
SEBI की ओर से जारी एक सर्कुलर में कहा गया है कि इन प्रतिबंधों के तहत
- एक कंपनी जिस दिन शेयरों की खरीद करती है, उस दिन से पहले के 10 कारोबारी दिनों में अपने शेयरों के औसत दैनिक ट्रेडिंग वॉल्यूम (मूल्य में) के 25% से ज्यादा की खरीदारी नहीं कर सकेगी
- इसके साथ ही, कंपनी प्री-ओपन मार्केट, रेगुलर ट्रेडिंग सेशन के पहले 30 मिनट और आखिरी 30 मिनट में बिड नहीं दे सकेगी
- कंपनी का ऑर्डर प्राइस अंतिम ट्रेडेड प्राइस से दोनों तरफ 1% की सीमा के भीतर होना चाहिए.
पालन नहीं करने पर होगी कार्रवाई
इन नियमों का पालन किया जाए, इसके लिए सेबी ने कंपनियों और ब्रोकर्स को आदेश दिया है. स्टॉक एक्सचेंज की ये जिम्मेदारी होगी कि वो ये देखे कि इन नियमों का पालन हो रहा है या नहीं. अगर कोई भी इन नियमों का उल्लंघन करता हुआ मिलता है तो उस पर जुर्माना और और दूसरी प्रवर्तन कार्रवाई की जाएगी
फिलहाल के लिए कंपनियों के पास शेयर बायबैक करने के लिए स्टॉक एक्सचेंज और टेंडर ऑफर दोनों के विकल्प मौजूद हैं.
एस्क्रो खाते में जमा राशि के लिए मार्जिन की जरूरतों के लिए मार्केट रेगुलेटर ने कहा कि एस्क्रो खाते में कैश और/या कैश के अलावा भी शामिल होना चाहिए. एस्क्रो खाते का कैश के अलावा (other than the cash) किसी दूसरे रूप में हिस्सा उपयुक्त हेयरकट के तहत होगा.
SEBI ने कहा कि बायबैक ऑफर के लिए मर्चेंट बैंकर को यह सुनिश्चित करना होगा कि बायबैक की सभी औपचारिकताएं पूरी होने तक एस्क्रो अकाउंट में लागू हेयरकट के बाद पर्याप्त राशि होनी चाहिए.
फरवरी में बदले थे नियम
फरवरी में, SEBI ने शेयरों के बायबैक की प्रक्रिया को कारगर बनाने, निवेशकों के लिए एक लेवल-प्लेइंग फील्ड देने और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए शेयर बायबैक नियमों में बदलाव किये थे.
- इन नियमों के तहत स्टॉक एक्सचेंज रूट के जरिए कंपनियों के शेयर बायबैक को चरणबद्ध तरीके से खत्म किया जाएगा.
- इस कदम से मौजूदा प्रक्रिया में मौजूद कमियों को दूर किया जा सकेगा.
- इसके अलावा, स्टॉक एक्सचेंज रूट के जरिए बायबैक की आय के 75% को इस्तेमाल करना होगा, जो कि पहले 50% था.
- स्टॉक एक्सचेंजों पर एक अलग विंडो के जरिए बायबैक तब तक किया जाएगा जब तक उन्हें एक्सचेंजों के जरिए इजाजत नहीं दी जाती है.
कंपनियों के लिए शेयर बायबैक के ये नियम आज यानी 9 मार्च, 2023 से लागू हो गए हैं.
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