शेयर ब्रोकर अब नहीं कर पाएंगे निवेशकों के पैसों का दुरुपयोग, सेबी शुरू करेगा ‘ब्लॉक’ करने की सुविधा

सेबी के निदेशक मंडल ने बुधवार को हुई बैठक में शेयर बाजार में उपलब्ध शेयरों की खरीद-बिक्री को लेकर निवेशकों के लिये खाते में ‘ब्लॉक’ राशि के साथ आवेदन (एप्लिकेशन सपोर्टेड बाई ब्लॉक्ड एमाउंट) की सुविधा शुरू करने का निर्णय किया.मं

शेयर ब्रोकर अब नहीं कर पाएंगे निवेशकों के पैसों का दुरुपयोग, सेबी शुरू करेगा ‘ब्लॉक’ करने की सुविधा

शेयरों में निवेशकों के हितों की रक्षा करता है सेबी.

मुंबई:

बाजार नियामक सेबी आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (आईपीओ) के लिये राशि बैंक खाते में ‘ब्लॉक' करने की व्यवस्था अब शेयर बाजार में पहले से उपलब्ध शेयर की खरीद-बिक्री में भी लागू करेगा. इस पहल का उद्देश्य निवेशकों के पैसे को शेयर ब्रोकरों के दुरुपयोग से सुरक्षित रखना है. सेबी के निदेशक मंडल ने बुधवार को हुई बैठक में शेयर बाजार में उपलब्ध शेयरों की खरीद-बिक्री को लेकर निवेशकों के लिये खाते में ‘ब्लॉक' राशि के साथ आवेदन (एप्लिकेशन सपोर्टेड बाई ब्लॉक्ड एमाउंट) की सुविधा शुरू करने का निर्णय किया.

यह निर्गम के लिये भुगतान का वैकल्पिक माध्यम है. इसमें निर्गम के लिये आवेदन करने वाले निवेशका का पैसा उन्हीं के खाते में तबतक पड़ा रहता है, जबतक निर्गम के आवंटन के बारे में स्थिति साफ नहीं हो जाती. निर्गम आवंटन होने पर ही खाते से राशि कटती है.

प्रस्तावित सुविधा निवेशकों के साथ-साथ शेयर ब्रोकरों के लिये वैकल्पिक होगी. इस कदम का उद्देश्य शेयर बाजार के परिवेश में दक्षता को बढ़ाना है. इसके जरिये मार्जिन और निपटान बाध्यताओं को पूरा करने की अनुमति होगी. इससे सदस्यों के लिये कम कार्यशील पूंजी की जरूरत पड़ेगी.

भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) की विज्ञप्ति के अनुसार, ‘‘प्रस्तावित रूपरेखा के तहत, शेयर ब्रोकरों को या तो सीधे यूपीआई ग्राहकों के साथ ब्रोकरेज का निपटान करने की अनुमति होगी या ग्राहकों के यूपीआई ब्लॉक से ब्रोकरेज की मानक दर घटाने के लिये समाशोधन निगम की सुविधा का विकल्प चुनना होगा. बाजार में सुचारू रूप से बदलाव के लिये व्यवस्था को चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाएगा.''

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नई सुविधा के साथ ग्राहक बचत खाते में अपने ‘ब्लॉक' राशि पर तब तक ब्याज प्राप्त कर सकेंगे, जबतक कि राशि निकल नहीं जाती.